इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह हलाला की आड़ में रेप, गैंगरेप और POCSO जैसे गंभीर अपराधों में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक परंपरा की आड़ में किए गए अपराधों पर केवल आपराधिक कानून लागू होगा।
Read Full Articleराजस्थान हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि वह एक वर्ष तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा।
प्रयागराज हाई कोर्ट ने गंगा में नाव पर इफ्तार मामले में 14 में से 8 आरोपियों को ज़मानत दी। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था।
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