इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह हलाला की आड़ में रेप, गैंगरेप और POCSO जैसे गंभीर अपराधों में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक परंपरा की आड़ में किए गए अपराधों पर केवल आपराधिक कानून लागू होगा।
Read Full Articleबॉम्बे हाई कोर्ट ने तलाक के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि पत्नी नौकरानी नहीं होती, और पत्नी को ₹20,000 प्रतिमाह भरण-पोषण व आवास सहायता देने का निर्देश दिया।
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