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गंगा में बिरयानी और नाव पर इफ्तार केस: 8 आरोपियों को हाई कोर्ट से बेल

By Samriddhi Ojha      16 May, 2026 04:42 PM      0 Comments
गंगा में बिरयानी और नाव पर इफ्तार केस 8 आरोपियों को हाई कोर्ट से बेल

प्रयागराज: प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 मई 2026 को गंगा में नाव पर इफ्तार करने वाले मामले में 14 आरोपियों में से 8 लोगों को ज़मानत दे दी है। बाकी लोगों की बेल पर अभी सुनवाई बाकी है।

ये मामला मार्च में वाराणसी का है, जब कुछ मुस्लिम युवक गंगा नदी में नाव पर बैठकर रोज़ा खोल रहे थे। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा (BJYM) के नेता रजत जायसवाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी।

शिकायत में कहा गया था कि:

  • गंगा नदी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई,
  • चिकन बिरयानी का बचा हुआ खाना नदी में फेंका गया,
  • और माहौल खराब करने की कोशिश हुई।

इसके बाद पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया। बाद में कुछ और गंभीर आरोप भी जोड़ दिए गए। नाव मालिकों ने आरोप लगाया कि उनसे ज़बरदस्ती नाव ली गई थी। साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो डालने को लेकर भी IT Act की धारा लगाई गई।

जिन लोगों को पहले निचली अदालत और सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, उन्होंने बाद में हाई कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई। अब हाई कोर्ट ने 8 आरोपियों को ज़मानत दे दी है।

यह मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है और बाकी आरोपियों की सुनवाई अभी बाकी है।



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Samriddhi is a legal scholar currently pursuing her LL.M. in Constitutional Law at the National Law ...Read more



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